अमृतसर : सेहत विभाग ने अमृतसर में काम करते हलवाइयों को आखरी चेतावनी देते अपने ऑफिस बुला के फ़ूड सेफ्टी नियमों की पलना करने की चेतावनी दी है और खाद्य पदार्थो के लिए कच्चा माल खरीदने , संभालने , बनाने , डिस्प्ले करने और बेचने सम्भंदि प्राप्त हुए अनुदेश को विस्तृत रूप में बताते स्पष्ट किया है की जो भी हलवाई इन अनुदेश की पलना नहीं करेंगे , उस को ज़िले में खाने पीने का करोबार करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। लखबीर सिंह भोगवालीआ ने बताया की अब तक की गयी जाँच में दौरान सामने आई विसंगतियों को डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा ने बहुत गम्भीरता से लिया है और रूबरू हो कर सारे निर्देशो से पहचान करवाने के लिए कहा और इस के बावजूद अब समजने का समय नहीं कानूनी करवाई का समय होगा और किसी को भी लोगो की जान से खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने कहा की ज़िले में काम करने वाले सरे हलवाई एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड हो और कच्चा मॉल जैसे की खोया , पनीर आदि अच्छा दूध लेके खुद बनाये नै तो उनसे ले जिनपे भरोसा किया जा सके क्योंकि खोया पकड़े जाने पे करवाई आप पे ही होगी न की खोया बेचे गए व्यपारी पर।
उन्होंने बताया की सेहत विभाग की रिपोर्ट अनुसार हैज़ा , टाइफाइड , पीलीआ जैसी बीमारियां जहा रसोई व् भोजन की साफ़-सफाई न होने के कारण फैलती है ,वह भोजन पदार्थ में मिलावट कारण कैंसर व् गुर्दे पे भयानक रोग भी हो सकते है। इस लिए ज़रूरी है की यहाँ विश्व गुणवत्ता भोजन पदार्थ पप्राप्त हो । उन्होंने पदार्थो की चमक बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह की खतरनाक रंग , मसले में मिलावट करने वालो को चेतावनी दी की वो इस काम से हट जाये , नहीं तो कानूनी करवाई के लिए त्यार रहे।