फ़ूड सेफ्टी एक्ट के नियमों तहत लाइसेंस न लेने पर 5 लाख तक का जुरमाना-डिप्टी कमिश्नर

                                   मिलावटखोरी को लेके डेरी मालिकों और हलवाइयों के साथ हुई मीटिंग

अमृतसर : ज़िले के निवासियों को वो खाना-पीने  की चीज़े प्रदान कि जाये जो की ज़िला निवासियों की सेहत के साथ  किसी भी किसम का खिलवाड़ ना करे।यह प्रगटावा डिप्टी कमिश्नर अमृतसर कमलदीप सिंह संघा ने ज़िले के समूह डेरी , हलवाई , और दूध उत्पाधकों की यूनियनो के साथ एक विशेष मीटिंग के दौरान किया। संघा ने कहा की पंजाब सर्कार द्वारा मिशन तंदरुस्त पंजाब चलाया जा रहा है।  जिस के तहत राज्य के सभी नागरिको को साफ़ खाना-पीना प्रधान करवाया जा रहा है और इस मिशन के तहत ही राज्य में लोगो की सेहत को मदेनजर चेकिंग की जा रही है। खाने पीने के सामान में मिलावटखोरी ना की जाये इसको बर्दाश नहीं किया जायेगा। संघा ने कहा की फ़ूड सेफ्टी एक्ट अधीन लाइसेंस ना लेने वालो को 5 लाख रुपय तक जुरमाना या 6 महीने की कैद भी हो सकती हैं।  उन्होंने कहा की खान-पीन की वस्ता के साथ कोई समजोता न करते हुए हुए केवल थोड़े फायदे के लिए झांसे में न आया जाये। उन्होंने हलवाई/डेरी और दूध उद्पाधक यूनियनो के नुमाईने को हिदायत दी की फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की हिदायता को मदेनजर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है ।

उन्होंने उम्मीद जताई की ज़िले के समूह हलवाई , दोधी , डेरी मालिक जिला प्रशासन को सहयोग देंगे। संघा ने कहा की शपेमारी दौरान सेहत विभाग की टीमों साथ दुर्वयवहार करने वालो के ख़िलाफ़ सख्त करवाई की जाएगी। इस मीटिंग दौरान हिमांशु अग्गरवाल अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल ने फ़ूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अधीन दुकानदार रजिस्ट्रेशन/लइसेंस बनवाना लाज़मी है। उन्होंने कहा की दुकानों /वर्कशॉप्स और अपने आस पास को फ़ूड सेफ्टी एक्ट 2006 और रूल्स 2011 तहत ज़ारी निर्देशा अनुसार साफ़ सुथरा रखो। उन्होंने कहा की दूध को 5 डिग्री तक ठंडा करके कोल्ड चैन बना के रखो जदकि फ्रोजेन प्रोडक्ट्स को -18 डिग्री विच जा डीप फ्रीजर में रखो। उन्होंने कहा की वर्ते जाने वाले रेफ्रिजरेटर की सफाई का ध्यान भी रखा जाये। उन्होंने निज़ी साफ़ सफाई पे ज़ोर देते कहा की जेकर कोई वर्कर बीमार हो जाता है या उसको कोई इन्फेक्शन हो जाती है तोह उस को ठीक होने तक काम पे न लाया जाये। उन्होंने भोजन को अछि तरह 60 डिग्री से ज़ादा तापमान पे पकाये और 5  डिग्री तापमान पे स्टोर करने के लिए कहा।  उन्होंने कहा की सर्कार केवल 5 तरह के रंग स्वीकार्य है जो की आई.एस.आई मार्का के है प्रमाणित मात्रा में वर्ते जाये। उन्होंने बताया की आलिमिनियम  के वर्क सरकार द्वारा बैन है इसी लिए आलिमिनियम के वर्क जो की खाने के काबिल नहीं है ना वर्ते जाये , यह वर्क पथरी का कारण बनते है।

मीटिंग दौरान जिला सेहत अधिकारी लखभीर सिंह भोगवालिआ ने कहा की चम-चम और समान में गुलाबी रंग की वरतो न की जाये व् असुरक्षित है। उन्होंने बताया की अख़बार का रंग भी ख़तरनाक है इसलिए खाने-पीने का समान अख़बार में न लेप्टा जाये।  भोगवालिया ने कहा की मिलावट खोरी खिलाफ यह एक लड़ाई है और सब को मिल के इस खिलाफ खड़े होना चाहिए ताकि पंजाब को तंदरुस्त पंजाब बनया जा सके। इस मोके इंस्पेक्टर डेरी अमनदीप सिंह ने बताया की उनके विभाग की और से मुफ्त में दूध चेक किया जाता है जिस राही दूध की चेकिंग करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा की दूध जिसको अमृत के नाम से जाना जाता है बीच में जहर न घोला जाये। इस मीटिंग में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रविंदर सिंह , फ़ूड सेफ्टी अधिकारी गगनदीप कौर और सिमरनजीत सिंह और हलवाई/डेरी और दूध उत्पादकों यूनियनो के मेंबर उपस्तित थे।

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