अमृतसर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु अग्गरवाल और नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा रंजीत एवेन्यू में चल रहे रजिस्टर्ड ,गैर-रजिस्टर्ड , अनधिकारत काम कर रहे ट्रेवल एजेंट्स/कन्स्लटेन्ट/इलेट्स सेंटर/टिकटिंग/जरनल सेजल एजेंट की चेकिंग की गयी। हिमांशु अग्गरवाल ने कैंब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी, जैसन इमीग्रेशन , पिरामिड और सेखरी कन्स्लटेन्ट की चेकिंग के दौरान मार्किट में लगे नजायज़ा होर्डिंग्स और बोर्ड उतरवाये गये।
इस सम्भंधित जानकारी देते अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया की चार सेंटर्स की चेकिंग की गयी थी। जिस में से 3 को कारण नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के अंदर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए। पंजाब सर्कार द्वारा मनुखी तस्करी रोकने के लिए पंजाब ट्रेवल प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन एक्ट तहत ट्रेवल एजेंट्स और इलेट्स कोचिंग इंस्टिट्यूट के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी किया। लाइसेंस न लेने वाले फ़र्ज़ी एजेंट्स पे सख्त शिकंजा कैसा जायेगा। हर एक ट्रेवल एजेंट सलाहकार एजेंसी और इलेट्स कोचिंग करवाने वालो के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है और इस लाइसेंस का नंबर अपने ऑफिस के बोर्ड , विज्ञापनों पर डिस्प्ले करना ज़रूरी है।
अग्गरवाल ने ट्रेवल एजेंट्स , सलाहकार एजेंसी और इलेट्स कोचिंग करवाने वालो को निर्देश दिए की वो अपने अपने लाइसेंस ज़रूर ले नहीं तो उनके खिलाफ सख्त करवाई किती जाएगी। उन्होंने मीटिंग में हाज़िर अधिअक्रियों को कहा की वो खुद जा के इन ट्रेवल एजेंट्स की जाँच करे और जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ बनती क़ानूनी करवाई की जाएगी। यह कानून विदेश भेजने के नाम पे भोले भले लोगो साथ हो रही धोखा धरी को रोकने के लिए बनाया गया है। उन्होंने समूह जिला वासियों को अपील की केवल मान्यता प्राप्त लाइसेंसधारकों की सेवा ही ले।