जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने फ़ौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नं: 2 ) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस बिना आज्ञा निकालने, निर्धारित स्थानों को छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर धरना और कोई समागम करने, किसी समागम /जुलूस में आम जनता के लिए हर प्रकार के अग्नि शस्त्र, कुलहाड़ी, बरछे, छुरे और अन्य घातक हथियार लेकर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकठा होने और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 01-01-2019 से 28-02-2018 तक लागू रहेगा।
एक अन्य आदेश जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने फ़ौजदारी आचार संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में पतंग/गुड्डियां उडाने के लिए संथैटिक/प्लास्टिक की बनी चाईना डोर को बेचने, स्टोर करने और इस का प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 01-01-2019 से 28-02-2018 तक लागू रहेगा।
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