ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर : कार्यकर्ता मैजिस्ट्रेट- कम- डिप्टी कमिश्नर पुलिस अमृतसर शहर, जगमोहन सिंह पी.पी.एस फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 के तहत हुक्म जारी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों के अध्ययन शादियों के अवसर पर निर्धारित आवाज से बढ़ रही डी,जे चलाने का प्रयोग करने का समय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मुकम्मल पाबंदी लगाई है। हुक्म में स्पष्ट किया गया है कि शादियों के अवसर पर डी,जे चलाने और त्योहारों के अवसर पर आतिशबाजी- पटाखों का इस्तेमाल करने के साथ जन तक शांति भंग होने
और दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाते हैं, और इसके साथ सरकारी और गैर सरकारी जाएदांत को नुकसान होने की चिंता भी बढ़ जाता है। इस लिए इस पाबंदी को लगाना जरूरी था। यह हुक्म 8 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा।

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