कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर :कार्यकर्ता मैजिस्ट्रेट- कम- डिप्टी कमिश्नर पुलिस अमृतसर शहर, जगमोहन सिंह पी.पी.एस फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, निम्न हष्टखेर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों के अधीन मुकमल तौर पर पाबन्दी लगाता हूं कि जो कोई भी किसी मकान मालिक अपनी जगह रिहाइश/ व्यापार के मकसद के लिए किराए पर देते हैं तो उस समय किराएदार अपना सही पता नहीं देते और ऐसे कई लोग जुर्म करने के बाद किराए वाली जगह छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए जुल्मों की कोई रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि जब भी किसी मकान मालिक ने अपनी कोई जगह किराए पर देनी है तो वह मालिक मकान ऐसे किरायेदार का पता और उनका वर्वा प्राप्त कर कानूनी तौर पर अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में दे ताकि पुलिस उनकी तस्दीक कर
सके। यह हुक्म 8 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा।
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