आईसोलेंशन केंद्रों के आसपास धारा 144 के तहत प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,15 सितम्बर : कोविड-19 2019 की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था, जिसमें वायरस के संदिग्धों को अलग करने के लिए आईसोलेंशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कार्यवाहक मजिस्ट्रेट सह पुलिस ज़िलाधीश अमृतसर ने आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 सीआरपीसी के तहत वारंट जारी किया है। के तहत प्राप्त हुआ उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र में और उसके आसपास के केंद्रों में पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ज़िलाधीश, जगमोहन सिंह द्वारा जारी आदेश में, यह स्पष्ट किया गया है कि गुरु नानक देव अस्पताल, पुनर्वास केंद्र,

करम सिंह अस्पताल सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित अलगाव केंद्र, जनाना वार्ड के सामने हिंदू कॉलेज, होटल पार्किन बैक साइड रेडिसन ब्लू एयरपोर्ट, एसजी रिज़ॉर्ट के सामने फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी नारिंगगढ़, रंजीत एवेन्यू कम्युनिटी हॉल, होटल वोल्गा के पास रेलवे स्टेशन अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरु राम दास हॉस्पिटल में किसी भी सभा को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 13 जुलाई तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि वायरस मानव संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, इसलिए इसे रोकने के लिए इन प्रतिबंधों को लागू करना महत्वपूर्ण है।

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