पुलिस सहित सभी टीमों को कंबाइन की जांच करने के निर्देश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,27 सितम्बर : धान के पराली को जलाने से रोकने के उपायों के बारे में एसडीएम, पुलिस, कृषि, राजस्व और अन्य विभागों के जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में। गुरप्रीत सिंह खैरा ने स्पष्ट किया कि सुपर एस म एस किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर को तकनीक के बिना धान की कटाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो खेत में पराली को अवशोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने पुलिस के साथ-साथ उन सभी टीमों को निर्देशित किया जो गांवों में पहुंचकर कंबाइन हार्वेस्टर का निरीक्षण कर रही थीं। खैरा ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 फरवरी, 2018 को अधिनियम 1981 के तहत निर्देश जारी किए। पंजाब में सुपर एस म एस के बिना गठबंधन हार्वेस्टर का संचालन निषिद्ध है। इसके अलावा, सरकार ने एस कंबाइन हार्वेस्टर पर तकनीक लगाने के लिए किसानों को 50 फीसदी अनुदान भी दिया गया है। खैरा ने कहा कि एसएमएस के बिना काम करने वाले ऑपरेटरों को भी जब्त किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित जिला पुलिस ग्रामीण के प्रमुख धुर्वे दहिया ने इस उद्देश्य के लिए पुलिस से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस संबंध में थानाध्यक्षों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। एस पी को अपने संबंधित क्षेत्रों में पुआल प्रबंधन पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है।
ताकि किसान पुआल में आग न लगाएं। जिला कृषि अधिकारी “उपग्रह के डेटा टीम को सही जानकारी दे रहे हैं,” बाल ने कहा इसलिए, किसी के लिए जलते हुए क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। उसने बताया कि जिले में हमारे नोडल अधिकारी अन्य विभागों के साथ मिलकर किसानों से आग नहीं लगाने का आग्रह कर रहे हैं और हम किसानों को गेहूं की सीधी बुवाई के लिए तैयार कर रहे हैं। जिसके लिए भूसे में आग लगाने का कोई मतलब नहीं है। बैठक में डाॅ हिमांशु अग्रवाल, एसडीएम शिवराज सिंह बल, एसडीएम विकास हीरा, एसडीएम दीपक भाटिया और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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