अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लुधियाना (ABGP) ने मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

कल्याण केसरी न्यूज़ ,लुधियाना 25 दिसम्बर : (अजय पाहवा) राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की लुधियाना इकाई के 11 सदस्यों की टीम ने लुधियाना उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष के के करीर के साथ बैठक की। दो घंटे तक चली बैठक के दौरान नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
करीर ने बताया कि 1986 के 33 वर्ष पुराने अधिनियम को बदलकर 20 जुलाई, 2019 को अधिनियमित किया गया नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 ऑनलाइन और ऑफ लाइन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली अधिनियम है।  उन्होंने यह भी बताया कि नए एक्ट में कई नई विशेषताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित पुराने कानूनों की पूरी तरह से परिवर्तन किया है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि इस अधिनियम का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जनता के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है ।
एबीजीपी के प्रदेश महासचिव डॉ एसबी पांधी ने 20 साल पहले शहर में शुरू हुई अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की लुधियाना इकाई की गतिविधियों को सुनाया,  और कोरोना काल में वेबिनार के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में एबीजीपी द्वारा की गई पहल के बारे में जानकारी दी , जिसे करीर ने एक सरहानीय कदम बताया ।
जब सरदार इंद्रजीत सिंह सोढी, स्टेट लीगल एडवाइजर और एबीजीपी लुधियाना के उपाध्यक्ष ने फोरम में उपभोक्ता मामलों के लंबित होने के बारे में पूछा तो करेर ने कहा कि सप्ताह में पांच दिन काम करके वह करीब दो साल में पेंडेंसी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण उनकी कार्यकुशलता में रुकावट आ रही है। उन्होंने बताया कि अदालतों में पुरुष और महिला सदस्यों की कमी है और एक साथ अलग-अलग उपभोक्ता मंचों पर उन्हीं सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सभी कार्य दिवसों पर सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण आदेश पारित करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। एबीजीपी लुधियाना के अध्यक्ष एच एस सचदेवा ने उन्हें आश्वासन दिया कि एबीजीपी भारत भूषण आशू, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री से राज्य में उपभोक्ता मंचों की कार्यप्रणाली में तेजी लाने के लिए रिक्त पदों पर नए सदस्यों की नियुक्ति करने का अनुरोध करेगा ।  .राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, एबीजीपी लुधियाना के सदस्यों ने विभाग द्वारा ऑनलाइन वेबिनार में भाग लिया जिसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली द्वारा इस विशेष दिन पर आयोजित किया गया था । इसके अलावा एक और वेबिनार में भाग लिया गया, जिसकी मेजबानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने की, जिसमें माननीय जस्टिस आरके अग्रवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने इस नए अधिनियम-2019 के तहत ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र के लिए दर्शकों को टिप्स दिए।   
एबीजीपी लुधियाना के जनरल सेक्रेटरी जी एस पंछी ने बताया कि पिछले साल पीएयू लुधियाना में राज्य स्तरीय समारोह के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया था, लेकिन इस साल लुधियाना के डीएफएससी ने जिला स्तर पर भी इस विशेष दिवस को मनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है ।
उपभोक्ताओं को मदद देने के लिए इस खास दिन पर एबीजीपी द्वारा दो उपभोक्ता मार्गदर्शन केंद्र भी खोले गए हैं।
11 सदस्यों की टीम में डॉ एस बी पांधी, एच एस सचदेवा, जी एस पंछी , इंद्रजीत सिंह सोढी, राकेश मेहता, कंवरजीत सिंह, जुगल किशोर अरोड़ा, डॉ रविंदर कोचर, रोहित अरोड़ा, वासदेव गोयल और भारत जोशी शामिल थे।Attachments area

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