पीओसीएसओ एक्ट में नामजद दोषियों को 20 साल और नाबालिग दोषी को 3 साल की सुनाई गई सज़ा

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 12 नवंबर 2025: माननीय जज श्रीमती त्रिपतजोत कौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने गगनदीप सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र हरजिंदर सिंह और साहिल पुत्र अशोक कुमार निवासी कोट खालसा, अमृतसर को एफआईआर नंबर 343/2020, थाना इस्लामाबाद अमृतसर, अंतर्गत धारा 377/506/201 आईपीसी और 4(2) पीओसीएसओ एक्ट के तहत दोषी करार दिया और दोनों को 20-20 साल की सज़ा तथा प्रत्येक को 20,500 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
अदालती निर्णय के अनुसार, घटना वाले दिन यानी 17.07.2020 को 10 वर्षीय पीड़ित अपने दोस्त के साथ मोटर पर गया था, जहाँ उपरोक्त दोनों आरोपी एक नाबालिग आरोपी के साथ पहले से मौजूद थे। उन्होंने पीड़ित को पकड़ लिया जबकि उसके दोनों दोस्त मौके से भाग गए। आरोपियों ने पीड़ित को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया और उससे गलत काम करने के लिए कहा। जब पीड़ित ने ऐसा करने से इंकार किया तो नाबालिग आरोपी ने उसे फिर से चप्पलों से पीटा। डर के कारण पीड़ित को उनकी इच्छा के अनुसार गलत काम करने पर मजबूर किया गया और दोनों आरोपियों ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी।
नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अमृतसर की अदालत ने 31.07.2024 को नाबालिग होने के कारण 3 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। उसने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे आज इस अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों के मामले के साथ खारिज कर दिया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि इस सज़ा के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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