बिना पहचान के सैन्य/अर्धसैनिक/पुलिस की वर्दी बेचने पर प्रतिबंध
फुटपाथ पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने, दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान रखने पर पाबंदी
मोबाइल फोन और सिम विक्रेता, खरीदार के पहचान दस्तावेजों के बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे
चाइना/मांझा डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 12 नवंबर 2025: पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा (परिसर के अंदर या बाहर) में आने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजार और वाहनों की पार्किंग के लिए बनाए गए अन्य स्थानों आदि जैसे पार्किंग स्थलों के मालिकों/प्रबंधकों को सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने होंगे। बिना कैमरे लगाए वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि सी.सी.टी.वी. कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश/निकास करने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। इस संबंध में, लगाए गए सी.सी.टी.वी कैमरों की 45 दिनों तक की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार करके हर 15 दिन बाद पुलिस कमिश्नर, जालंधर के सुरक्षा शाखा कार्यालय में जमा करवाई जाए।
इसी प्रकार, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में उसकी एंट्री में व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, वाहन का प्रकार, पंजीकरण नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तिथि और वाहन वापस लेने की तिथि के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय के लिए पार्क किया जाना है, तो उसकी एंट्री उपरोक्त अनुसार रजिस्टर में की जाए और वाहन मालिक से वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर रिकॉर्ड के रूप में रखी जाए। इसके अलावा, पार्किंग स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों का संबंधित पुलिस थानों से पुलिस वैरीफाई करवाया जाना चाहिए।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस द्वारा निर्मित कोई भी वर्दी या कपड़ा खरीदार की उचित पहचान के बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाला व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा और खरीदार के पद, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती स्थान का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखेगा। इस रजिस्टर का संबंधित मुख्य पुलिस स्टेशन अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार सत्यापन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और दुकानदारों को दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर पाबंदी लगा दिया गया है।
इसी प्रकार, साइबर अपराध को रोकने तथा जनहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता, मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीदार से पहचान पत्र/पहचान पत्र/फोटो प्राप्त किए बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे तथा ग्राहक/विक्रेता से मोबाइल फोन खरीदते समय, वे ग्राहक/विक्रेता को अपनी फर्म की मुहर और हस्ताक्षर सहित एक ‘ प्रचेज सर्टिफिकेट ‘ भी देंगे।
इसके अलावा, फोन खरीदते समय खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/परिचित, जिसके खाते से यूपीआई पेमेंट या कार्ड या ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो उस व्यक्ति का पहचान पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी दुकानदार की होगी और ग्राहक का नाम व जन्मतिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिस व्यक्ति को फोन या सिम बेचा गया है या जिससे फोन खरीदा गया है उसका पहचान पत्र, मोबाइल व सिम खरीदने वाले व्यक्ति का अंगूठा व हस्ताक्षर, मोबाइल फोन की बिक्री/खरीद की तारीख व समय, जिसके खाते से भुगतान किया गया है उसका पहचान पत्र और ग्राहक का फोटोग्राफ सहित रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना होगा।
एक अन्य आदेश में कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर/धागा या सिंथेटिक/कांच/नुकीली धातु (पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं) से लेपित किसी भी डोर/धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेशों में कहा गया है कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती डोर से दी जाएगी, जो डोर को मजबूत बनाने के लिए किसी भी प्रकार की नुकीली/धातु/कांच या कोटिंग से मुक्त हो।
उपरोक्त सभी आदेश 7 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र
