पाँच वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष की सज़ा और चालीस हज़ार रुपये जुर्माना

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 16 जनवरी 2026: माननीय न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट), अमृतसर की अदालत द्वारा मुकदमा नंबर 106/2022, थाना वेरका, अमृतसर, अंतर्गत धारा 377 आईपीसी एवं धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी राजा पुत्र जसपाल सिंह, निवासी प्रीत नगर, वेरका, अमृतसर को पाँच वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष की सज़ा तथा 40,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने कहा कि दोषी, जो कि शिकायतकर्ता का पड़ोसी था, बच्चे के माता-पिता की अनुपस्थिति में उनके घर आया और नाबालिग के साथ यौन शोषण किया।
इस सज़ा के माध्यम से अदालत ने यह संदेश दिया है कि भविष्य में इस प्रकार के अपराध न हों और असामाजिक तत्वों पर कानून का भय बना रहे।

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