जालन्धर : जिले में ग़ैर-कानूनी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्ती करते हुए पुलिस और सिविल प्रशासन की तरफ से ऐसे ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों की 5 टीमों का गठन करके पुलिस कमिशनरेट जालन्धर के सीमा के अंदर विशेष मुहिम चलाई जा रही है।
सिविल और पुलिस प्रशासन के आधिकारियों को संबोधन करते हुए जिलाधीश श्री वरिन्दर कुमार शर्मा और पुलिस कमिशनर श्री परवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन ट्रैवल एजेंटों के पास योग्य लाईसैंस नहीं हैं उनको अपना कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि जिन ट्रैवल एजेंटों ने योग्य लाईसैंस के लिए अप्लाई किया हुआ है परन्तु अब तक उनको लाईसैंस नहीं मिला को भी अपना कारोबार करने की आज्ञा नहीं होगी। उन्होने यह भी बताया कि जिला प्रशासन पंजाब ट्रैवल ओपरेटर रैगूलेशन एक्ट 2014 को स2ती से लागू करने के लिए वचनबद्ध है और किसी को भी इस कानून की उल्लंघन नहीं करने दी जायेगी।
उन्होने कहा कि अन-अधिकारिक ट्रैवल एजेंटों की तरफ से भोले-भाले नौजवानों को विदेश भेजने का झाँसा देकर धोखा किया जाता है जिससे विदेशों में भारत का नाम खराब हो रहा है। उन्होने कहा कि अधिकारिक ट्रैवल एजेंटों के नाम जालंधर जिला प्रशासन की वैबसाईट www.jalandhar.nic.in पर उपलब्ध हैं जहाँ से कोई भी विदेश जाने का इच्छुक व्यक्ति जाँच पडताल कर सकता है।
उन्होने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से सिविल और पुलिस प्रशासन की कुल 5 संगठित टीमों का गठन किया गया हैं जिनमें एस.डी.एम.राजीव वर्मा और सहायक कमिशनर पुलिस समीर वर्मा, एस.डी.एम-2 परमवीर सिंह और सहायक कमिशनर आफ पुलिस मनप्रीत सिंह, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट डा.जयइन्द्र सिंह और ए.सी.पी.सतिन्दर चड्ढा, सहायक कमिशनर डा.बलजिन्दर ढिल्लों और ए.सी.पी.दीपिका सिंह और सहायक कमिशनर पुलिस बलविन्दर सिंह शामिल हैं। उन्होने बताया कि अधिकारी की ओर से 40 से अधिक ट्रैवल एजेंटों के कार्यालय की जांच पड़ताल की गई जिस 20 गैर-कानूनी टै्रवल एजेंटों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की गई।