इस प्रभाव में प्रेस परतकारो से बात करते हुए श्री सुमित मक्कड़ सेक्टरी जिला कानूनी सेवा ऑथोरिटी ने बताया की इस नेशनल लोक अदालत में निचे दी गई जैसे की criminal compoundable offence, cases under 138 of NI Act, Bank Recovery Cases, MACT , Labour Disputes, Electricity and Water Bills (excluding non-compoundable), Matrimonial, Land Acquisition, Services matters and Civil matters अन्य कैसो का समस्या निवारण किया जायेगा। यह नेशनल लोक अदालत जिला कोर्ट, अमृतसर साथ में तहसीले जैसेकि अजनाला और बाबा बकाला में भी लगाई जा रही है। नेशनल लोक अदालत की सफलता के लिए और कैसो के अधिकतम संकल्प के लिए जिला अमृतसर में 10 बैच बनाये गए है। जिनमे से एक बैच इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल , अमृतसर में एक बेंच म्युनिसिपल कारपोरेशन को बनाया गया है। इसके उपरांत उप-तहसील अजनाला और बाबा बकाला में एक-एक बेंच बनाये गए है। श्री मक्कड़ जी ने बताया की जिन लोगो की वार्षिक आय 3 लाख रुपय से काम होगी, महिला हो या जेल में बंद हो वह व्यक्ति मुफ़्त कानूनी सहायता भी ले सकते है। उन्होंने ने बताया की जिन मामलों का निपटारा लोक अदालत के जरिये की जाता है। उन को स्टेप फीस भी वापिस कर दी जाएगी। उन लोगो की अपील की वो इस नेशनल लोक अदालत का ज़्यदा से ज़्यदा लाभ उठाये और अपनी समस्या का निवारण इस नेशनल लोक अदालत के जरिये करे और ज़्यदा से ज़्यदा इस लोक अदालत में योगदान दें।
14 जुलाई को लगाई जाएगी नॅशनल लोक अदालत
अमृतसर : नेशनल लीगल सरविस अथॉरिटी की अनुदेश के अनुसार अमृतसर में 14 जुलाई को जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है।