CAA को लेकर भाजपा मुख्यालय में हुई “नागरिकता कानून संवाद कार्यशाला

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए “नागरिकता अधिनियम” से आम लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से जिला भाजपा मुख्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक में “नागरिकता कानून संवाद कार्यशाला” आयोजित की गई । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश महाजन ने की । इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनकड़ विशेष रूप से पहुंचे । उनके साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलदेव राज चावला, प्रदेश सचिव राकेश गिल, प्रदेश प्रवक्ता राजेश हनी, केवल गिल, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्षा रीना जेटली भी उपस्थित थे ।

ओम प्रकाश धनकड़ ने उपस्थित कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित करते हुए कहाकि मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया “नागरिकता कानून” देश की जनता के हित्त में है । उन्होंने कहाकि नागरिकता संशोधन कानून से देश में 1971 से पहले रहने किसी की नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी । यह नागरिकता देने का कानून है नागरिकता छीनने का नहीं । उन्होंने कहाकि कांग्रेस, उसके सहयोगी राजनीतिक दल व शरारती तत्व इस कानून को लेकर जनता में अफवाहें फैला कर उन्हें भड़का कर देश के कई हिस्सों में दंगे करवाने पर तुले हुए हैं । उन्होंने ऐसे दलों व लोगों को चेताते हुए कहाकि लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीति रोटियां सेंकना बंद कर दें, क्योंकि जनता काफी जागरूक है । उन्होंने कहाकि यह लोग जिस मुस्लिम समुदाय को भड़का कर अपना राजनीतिक मंशा हल करने में लगे हैं वो उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें इस नागरिकता कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्वेत मलिक ने कहाकि भारत के साथ लगते मुस्लिम देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बंगला देश में हिन्दु समुदाय (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) का उत्पीडन, शोषण, जबरन धर्म-परिवर्तन, सामूहिक नरसहांर, गुलाम बनाने तथा उनके धर्मस्थलो, शिक्षण-स्थलों का विनाश जैसे कई मामले हर रोज समाने आते रहते हैं और इन देशों से पीड़ित परिवार भारत में दशकों से शरण लिए हुए है, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता हासिल नही हुई है । मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन जो कानून पास किया है, उसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है । खन्ना ने बताया कि इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले पाँच बार संशोधन (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में) किया जा चुका है । उन्होंने बताया कि यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता ।

सुरेश महाजन ने कहाकि भारतीय संविधान के मुताबिक 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता (दोनों में से कोई एक) भारत के नागरिक थे । इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त ये है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए । दूसरी शर्त ये है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में एक वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है । अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस प्रावधान में माँ की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के ज़रिए किया गया था। उन्होंने आये हुए सभी कार्यकर्ताओं व लोगों से नागरिकता कानून संबंधी अपने रिश्तेदारों, सगे-सबंधियों व अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष नरेश शर्मा, आनंद शर्मा, जिला महामंत्री डॉ. राम चावला, राजेश कंधारी, जनार्दन शर्मा, हरविंदर संधू, जरनैल सिंह ढोट, कुमार अमित, डॉ. राकेश शर्मा, सरबजीत शन्टी, अविनाश शैला, मीनू सहगल, रमा महाजन, अलका शर्मा, गौतम अरोड़ा, दविंदर पहलवान, अरविन्द शर्मा, मानव तनेजा, मोहित महाजन, अमरीश कपूरिया, डॉ. राजेश राममूर्ति, एकता वोहरा, जोगिन्दर वाही, गौरव भंडारी, अजय अरोड़ा, तरुण जस्सी, मनू ग्रोवर, तरुण अरोड़ा, कमल नयन शर्मा, कपिल शर्मा, राम पाल मेहरा, वरिंदर भट्टी, राकेश महाजन, संदीप बहल, रमन शर्मा, हीरा लाल दिगपाल, रोमी चोपड़ा, बॉबी वेरका, चरणजीत सिंह, रमेश पप्पू, सुशील देवगन, अश्वनी बावा, गुरमुख बल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व आम लोग उपस्थित थे।

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