झूठा मैसेज फॉरवर्ड करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही: पुलिस कमिश्नर अमृतसर

मानयोग कमिश्नर साहिब अमृतसर शहर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल आईपीएस की तरफ से कोरोना महामारी और लॉकडाउन दौरान सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैला के शहर को डराने और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ मुहिम तहत सख्त कार्यवाही करने की दी हुई हिदायतों के मुताबिक ADCP-City-1 साहिब हरजीत सिंह धारीवाल पीपीएस और एसीपी साहिब अमृतसर सुखजिंदर सिंह पीपीएस जी की अगवाई में और आईएसपी गुरमीत सिंह मुख्य अफसर पुलिस थाना इ डिवीजन जिला अमृतसर शहर की तरफ से एसआई अरुण कुमार इंचार्ज चौकी हॉल गेट को दायित्व के तहत कार्यवाही करते हुए मनोज कुमार पुत्र रघुवंश कुमार वासी इलाका 62 गोलक एवेन्यू, पास गोपाल मंदिर, गली नंबर 5 मजीठा रोड अपना बयान दर्ज करवाया कि उसकी कटरा शेर सिंह हाल बाजार मेडिकल मार्केट में श्रीराम मेडिसन भंडार के नाम पर दवाई की दुकान है। करीब दो-तीन दिन पहले मिति 2/04/2020 को एक ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप में वायरल हुआ था कि मकड़ वाला मेडिसिन मार्केट में होलसेल है जिसके नजदीक श्री राम मेडिकल स्टोर वाला है जिसके ऊपर जत्थेदार निर्मल सिंह रागी की मौत हुई थी उसका बेटा उस दुकान में काम करता है वह पॉजिटिव आ गया है। इस का झूठे मैसेज का आम जनता पर काफी प्रभाव पड़ा है जिसके कारण मेरे साथ हर कोई व्यक्ति टेलीफोन से और मेरे को बार-बार पूछ रहे हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी दुकान पर जत्थेदार निर्मल सिंह रागी का कोई बेटा काम नहीं करता और ना ही करता था। यह झूठ वॉइस मैसेज किसी ने आगे फॉरवर्ड करके आम जनता को गुमराह किया है। कृपया करके इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। जो ऊपर दिए गए बयान पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा नंबर 86 मिति 05/04/ 2020 जुर्म 188/505 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 34 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2019 की धारा 3 सहित कार्यवाही करके अमल में लाई गई और कंप्यूटर ब्रांच की मदद से मुकदमे के दोषी को प्रेस करके उस खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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