कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर( 18 जुलाई):वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी अमृतसर रमिंदर सिंह रन्मी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मिशन फतेह में 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को वर्ष 2020-21 के लिए ‘आयुष्मान भारत सरबत सेवा बीमा योजना’ प्रधान की
पिछले साल इस योजना के तहत पांच लाख किसानों को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना के साथ बड़ी संख्या में पंजाब के किसान परिवार मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में थे, जिनमें हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर उपचार, संयुक्त प्रतिस्थापन और दुर्घटना के मामलों जैसे प्रमुख ऑपरेशन का उपचार शामिल है।
आप अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के पहले वर्ष के दौरान इस योजना के तहत पांच लाख किसानों को शामिल किया गया था, जिन्हें वर्ष 2015 में मंडी बोर्ड द्वारा जारी किए गए ‘जे’ फॉर्म के आधार पर पात्र पाया गया था और अब मुख्यमंत्री ने इस योजना को और अधिक किसानों तक पहुंचाया है। सभी 9.50 लाख किसान और उनके परिवार 20 अगस्त, 2020 से इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा बीमा मंडी बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है
प्रीमियम का भुगतान उन लोगों को किया जाएगा जिन्हें पूरे वर्ष के लिए 5 लाख रुपये का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। ‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तौल पर्ची’ वाले सभी पात्र किसानों को 24 जुलाई तक संबंधित बाजार समिति या आरती के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसानों की सहायता के लिए बाजार समितियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आकांक्षा द्वारा स्व-घोषणा प्रीमियम का भुगतान उन लोगों को किया जाएगा जिन्हें पूरे वर्ष के लिए 5 लाख रुपये का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। ‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तौल पर्ची’ वाले सभी पात्र किसानों को 24 जुलाई तक संबंधित बाजार समिति या आरती के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र जमा करना होगा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसानों की सहायता के लिए बाजार समितियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आकांक्षा द्वारा स्व-घोषणा
पत्र प्रपत्र संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय या आर्टिया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या पंजाब मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mandiboard.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से आवेदन प्राप्त करने के बाद, इसे विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद पात्र किसानों को ‘स्वास्थ्य बीमा कार्ड’ जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह कैशलेस योजना उन सभी बीमारियों को कवर करेगी, जिनके लिए 24 घंटे या डे-केयर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। नीचे सूचीबद्ध योजनाओं का उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमा योजना के तहत, घर के मुखिया के अलावा पति / पत्नी, माता-पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चों, विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चों को इस बीमा योजना में लाभार्थी माना जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे कहा कि किसी भी अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशक धर्मपाल लाडी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।