जे.फार्म वाले सभी किसानों को सरबत बीमा योजना का लाभ मिलेगा – डिप्टी कमिश्नर

कल्याण केजरी न्यूज़ अमृतसर, 19 जुलाई:पंजाब सरकार ने 24 जुलाई, 2020 आयुष्मान भारत सरबत बीमा योजना ’के तहत किसानों को 2020-21 के लिए लाभ देने के लिए आवेदन पत्र माँगे । 5 लाख रु तक कैशलेस उपचार ओह्गा यह जानकारी देते हुए शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने कहा कि ‘जे’ फार्म और ‘गन्ना तौल पर्ची’ वाले सभी किसान
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें 24 जुलाई तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित बाजार समिति कार्यालय या उनके ट्रस्टी को घोषणा पत्र जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड किसानों का संपूर्ण बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगा, ताकि किसानों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़े। उन्होंने कहा कि इस बीमा योजना के लाभार्थियों में 1696 रोगों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पताल शामिल हैं जिनमें हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर उपचार, संयुक्त प्रतिस्थापन और दुर्घटना के मामलों की प्रमुख सर्जरी शामिल हैं। और 208 सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को मंडी बोर्ड के साथ-साथ सभी गन्ना उत्पादक किसानों ने 31 मार्च 2020 के अध्ययन सत्र के दौरान गन्ना बेचने वाले फार्म प्राप्त किए हैं, उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। उन्होंने कहा कि विपणन समितियों को भी बिना किसी परेशानी के इस सुविधा का लाभ उठाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

राज्य में किसानों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक किसानों का स्व-घोषणा पत्र संबंधित बाजार समिति कार्यालय या आरतीया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या इसे पंजाब मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mandiboard.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मंडी बोर्ड द्वारा विशेष रूप से किसानों से आवेदन प्राप्त करने के बाद उस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जिसके बाद पात्र किसानों को ‘सहमा बीमा कार्ड’ जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह नकद राहत योजना उन सभी बीमारियों को ठीक कर देगी जो इस योजना के तहत उन रोगियों के इलाज के लिए सूचीबद्ध हैं जिन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस बीमा योजना के तहत, घर के मुखिया के अलावा पति / पत्नी, माँ / पता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चों को इस बीमा योजना के तहत लाभार्थी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।

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