कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,22 अगस्त : जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैरा ने 31 अगस्त तक अनलॉक -3 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
जिसके तहत जिले में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा और गैर-जरूरी ट्रैफिक पर अंकुश लगाया जाएगा और सप्ताहांत कर्फ्यू के तहत 31 अगस्त, 2020 तक हर शनिवार और रविवार को जिले में पूर्ण कर्फ्यू लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर माल के परिवहन, बसों, ट्रेनों और जहाजों से उतरकर घर जाने वालों जैसी आवश्यक सेवाएं भी यातायात के लिए खुली रहेंगी। स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, बैंकिंग जैसी आवश्यक सेवाएं। टी एम, स्टॉक मार्केट, बीमा कंपनियां, ऑनलाइन शिक्षण, सार्वजनिक सेवाएं, निर्माण उद्योग, सरकारी और निजी संस्थानों, मीडिया को आवश्यक सेवाओं के तहत काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, छात्रों को विश्वविद्यालयों, बोर्डों आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए आने और जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि दुकानें और मॉल सोमवार से शुक्रवार शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे शनिवार और रविवार बंद रहेंगे। आवश्यक स्टोर और मॉल, धार्मिक संस्थान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और शराब स्टोर सप्ताह के सभी दिन 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चार पहिया वाहन चालक सहित तीन व्यक्तियों को समायोजित करने में सक्षम होंगे जबकि बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता पर चल सकेंगे। अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा विरोध प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई जाएगी। जिले में शादी के लिए 30 लोगों और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों का जमावड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। खैरा ने कहा कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं करते हैं
दुकानदारों की दुकानों को भी सील किया जाएगा। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों से जिला प्रशासन का समर्थन करने की अपील की ताकि इस कोरोना महामारी को नियंत्रण में लाया जा सके।
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