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पराली को आग लगी मिलने पर रिकॉर्ड करना भी महत्वपूर्ण है

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,3 अक्टूबर : जिला कलेक्टर गुरप्रीत सिंह खैरा ने जिले के पटवारियों के साथ दायर निर्देशों में स्पष्ट किया है कि खरीफ गिरदावरी, जिसे 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है, क्षेत्र में मौके पर दर्ज करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि शहरों के पास नई कॉलोनियां विकसित की गई हैं, लेकिन ये अभी भी कृषि भूमि पर राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हालांकि, ऐसी कॉलोनियों वाली भूमि को गैर-आवासीय आवासीय भूखंडों या वाणिज्यिक संपत्तियों के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में विफलता से सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा था जो सहन करने योग्य नहीं था। उन्होंने सभी पटवारियों और कानूनगो को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के परिसर का दौरा करें और पंजीकरण करें और सही विवरण दें। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी सही विवरण दर्ज नहीं किया गया तो संबंधित पटवारियों और कानूनगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर खैरा ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश जो किसान पुआल जला रहे हैं, वे भी अपने क्षेत्र का पंजीकरण करें और संबंधित क्षेत्र की तस्वीरें लें और उसे जिला कलेक्टर को सर्किल राजस्व अधिकारी, तहसीलदार या एसडीएम के साथ गांव के नाम और खसरा नंबर आदि के विवरण के साथ भेजें।

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