ऐम.ऐस.ऐम.ई. एक्ट -2006 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय फैसिलीटेशन कौंसिल की हुई मीटिंग

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 2दिसंबर –-ऐम.ऐस.ऐम.ई. एक्ट -2006 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय फैसिलीटेशन कौंसिल की मीटिंग डिप्टी कमिशनर, गुरप्रीत सिंह की अध्यक्षीय नीचे ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो में आयोजित की गई।मीटिंग को संबोधन करते डिप्टी कमिशनर, की तरफ से ऐम.ऐस.ऐम.ई. एक्ट 2006 (डिले पेमंट) के अंतर्गत प्राप्त मामलों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त 14 मामलों में से 2मामलों में प्रिंसिपल रकम की अदायगी करवाई जा चुकी है और रहते मामलों में कार्यवाही की जा रही है। खेरा की तरफ से लीगल मैंबर को आदेश दिए गए कि जिन मामलों और कार्यवाही हो रही है उन मामलों का कानूनी पक्ष भी पढ़ लिया जाये। ज़िलाधीश ने सुसत के साथ सम्बन्धित उदमियें / उद्योगपतियों से अपील की गई कि यदि उन की तरफ से बेचे गए उत्पाद की अदायगी नहीं हो रही तो वह अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। उन कहा कि कौंसिल की तरफ से पहली स्टेज और दोनों धड़े को आपसी समझौते (Conciliation) के द्वारा मसले को हल करन का यत्न किया जाता है, अगर समझौते के द्वारा निपटारा नहीं होता तो उस उपरांत आगे से सालसी (Arbitration) आरंभ की जाती है। उन कहा कि कौंसिल की तरफ से फ़रमान (decree) जारी होने उपरांत अगर विरोधी डिक्री से सहमत नहीं है तो वह दावा रकम (Decree) का 75% पैसा सिवल कोर्ट में जमा करवाने उपरांत ही केस लड़ सकती है। उन की तरफ से कहा गया कि अगर सुसत के साथ सम्बन्धित किसी उद्यमी को ऐसी मुसकल आती है तो फैसिलीटेशन कौंसिल को अैपलीकेशन दी जा सकती है।मीटिंग में बलविन्दरपाल सिंह, जनरल मैनेजर, ज़िला उद्योग केंद्र, (मैंबर सचिव), रंजन अग्रवाल, मैंबर, करनपुरी एडवोकेट, लीगल मैंबर उपस्थित थे।

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