कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,4 फरवरी : ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला अमृतसर के अधिकार क्षेत्र नगर कौंसिल की वार्ड नंबर 37, नगर पंचायत रईआ, अजनाला, रमदास, मजीठा और जंडियाला क्षेत्र में काफ़ी हथियार धारकें के पास हथियार जमा हैं और उन को अंदेशा है कि यह हथियार वह इतना मतदान में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिए इतना समूह नगर कौंसिल और नगर पंचायत के हलकों के निवासियों को हदायती की जाती है कि वह फाईर आरमज़, हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएँ और तेज़ हथियार जैसे कुलहाड़ी, बरछे, ति्रशूल आदि को ले कर चलने और मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है और इतना नगर कौंसिलों और नगर पंचायत के हथियार धारकें को यह हुक्म दिया जाता है कि वह अपने हथियार यह हुक्म जारी होने उपरांत सम्बन्धित थानों या नज़दीकी हथियार डीलरें के पास जमा करवाए जाएँ। यह हुक्म आर्मी परसोनल, पैरा मिलटरी फोर्स और बावरदी पुलिस कर्मचारियों और लागू नहीं होगा। यह हुक्म एकतरफा के पास किया जाता है और 20 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा।
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