कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 7अप्रैल 2021: पंजाब स्टेट शक्ति निगम लिमटिड की तरफ से किसानों की फ़सल को आग से बचाने के लिए 96461 -06836 और वटसऐप नंबर 96461 -06835 जारी किये हैं और किसानों को फ़सल की कटाई समय आग से बचने के लिए सावधान भी किया है। इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए बार्डर जन्म के चीफ़ इंजनियर प्रदीप कमुार सैनी ने बताया कि किसानों की तरफ से फ़सल की कटाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले समय दौरान देखा गया है कि गेहूँ की कटाई समय बिजली दीया तारों ढ़ीले होने, बिजली के ट्रांसफार्मर से निकले चिंगारों कारण, मज़दूर द्वारा फेंकी सुलगदी बीड़ी सिग्रेट कारण या किसी ओर लापरवाही कारण गेहूँ की फ़सल या गेहूँ के नाड़ी को आग लग जाती है जिस के साथ फ़सल के नुक्सान होने साथ साथ खेती मशीनरी,पशूआं और मनुष्य का बहुत नुक्सान हो जाता है।इस लिए खेतों में बिजली की तारों की ऊँचाई इतनी होनी चाहिए कि गेहूँ की कटाई समय कम्बाईन हारवैस्टर छाता समेत आसानी के साथ निकल सगे। कम्बाईन हारवैस्टर को चलाने से पहले अच्छी तरह मकैनिक से चैक करवा के लिए जाये जिससे कम्बाईन हारवैस्टर के पुरज़्यें से निकलने वाली चिंगारों के साथ होने वाले नुक्सान से बचा जा सके।
कम्बाईन हारवैस्टर को खंबों,बिजली की तारों और खिचावों के साथ टकराने से बचाया जाना चाहिए।इस सम्बन्धित ओर जानकारी देते हुए पी:यह:पी:थे:एल के यह:ई सर जी:यह: ज़िलाधीश ने बताया कि बिजल की ढ़ीले तारों, ट्रांसफर / जीओ सविच्च सपारकिंग या बिजली की सपारकिंग की तुरंत सूचना बिजली विभाग दे आधिकारियों को दी जाये और ढ़ीले बिजली की तारों को ठीक करन का काम पहल के आधार और करवा लेना चाहिए। इस तरह करन के साथ आग के साथ होने वाले नुक्सान से बचा जा सकता है। इस के साथ ही दूसरा काम जो इस समय पर करन वाला वह है खेतों में मौजूद ट्रांसफरों के आस दुआल्युं तकरीबन एक मरले के क्षेत्रफल में से गेहूँ की कटाई करके अलग रखनी।किसान वीरो,आम देखा गया है कि इतना दिनों दौरान ट्रांसफर / जीओ सविच्च की सपारकिंग कारण निकले चिंगारों के साथ गेहूँ की फ़सल को आग लग जाती है। इस नुक्सान से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त गेहूँ की कटाई शुरू होने से पहले -पहले ट्रांसफार्मर के आस दुआल्युं तकरीबन एक मरले क्षेत्रफल बीच में से गेहूँ की कटाई हाथ के साथ करके,अलग संभाल लेनी चाहिए।इस कटरी हुई फ़सल को कम्बाईन के साथ कटाई समय मशीन के आगे रखा जा सकता है। ऐसा करन के साथ किसी भी ट्रांसफर से निकले चिंगारों के साथ होने वाले नुक्सान से बचा जा सकता है। उन कहा कि किसी अनजान व्यक्ति को जी:ओ सविच्च नहीं काटने देना चाहिए क्योंकि जी:ओ सविच्च काटने से पहले बिजली विभाग के करमचारीकोलों आज्ञा लेनी ज़रूरी होती है।ज़िलाधीश ने कहा कि आग लगने या बिजली के स्पार्क होने के उस की फोटो और लोकेशन तुरंत वटसऐप नंबर पर भेजी जा सकती है या नोडल कम्पलैंट सैंटर 1912 और फ़ोन करके इस की जानकारी भी दी जा सकती है।