11 सितम्बर को लगने वाली लोक अदालतों दौरान कम्पाऊंडेबल मामलों की अधिक से अधिक एनट्रैंस /कैंसलेशन रिपोर्टों सम्बन्धित अदालतों में पेश की जाएँ: सी.जे.एम.

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 21  जुलाई : पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथारिटी, चण्डीगढ़ और ज़िला और सैशनज़ जज -कम -चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर रुपिन्दरजीत चहल के नेतत्व में ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर की तरफ से 11 सितम्बर 2021 को अदालतों में राज़ीनामा हो सकने वाले मामलों और बैंकों, बिजली बोर्ड, मोबाइल कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के प्री -लिटीगेटिव मामलों का निपटारा करने सम्बन्धित एक बैठक पुलिस कमिश्नरेट और एस.एस.पी. (देहाती) के सभी एस.एच.ओज़ के साथ की गई, जिसकी अध्यक्षता डा. गगनदीप कौर सी.जे.एम. -कम -सचिव ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर की तरफ से की गई। उन्होनें पुलिस आधिकारियों को संबोधन करते हुए कहा कि 11 सितम्बर को लगने वाली लोक अदालतों में कम्पाऊंडेबल मामलों की अधिक से अधिक एनट्रैंस /कैंसलेशन रिपोर्टों सम्बन्धित अदालतों में पेश की जाएँ और रिपोर्ट पेश करने समय अनुसार को भी कोर्ट में ज़रुरी बयानों के लिए लाया जाए, जिस पर पुलिस आधिकारियों ने ऐसा करने का भरोसा दिलाया डा. गगनदीप कौर सी.जे.एम. ने इस अवसर पर सी.आर.पी.सी. की धारा 41 -ए सम्बन्धित कहा कि हर तफ़तीशी पुलिस अधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ़्तार करते समय उसके मूलभूत अधिकारों जैसे वकील (प्राईवेट या मुफ़्त कानूनी सहायता वकील) की उपलब्धता और उस पर लगाई जाने वाली धाराओं और गिरफ़्तारी सम्बन्धित उसके रिश्तेदारों को सूचित करने सम्बन्धित जानकारी देना कानूनी तौर पर ज़रूरी है।
उन्होनें विकटिम कम्पनसेशन योजना सम्बन्धित जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी फ़ौजदारी केस में पीडित व्यक्ति /औरत /बच्चों को मिलने वाले मुआवज़े सम्बन्धित जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे पीडित व्यक्ति मुआवज़ा ले सके। उन्होंने यह भी कहा कि पीडित व्यक्ति की तरफ से मुआवज़ा लेने के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होनें कहा कि पोकसो एक्ट के मामलों में एफ.आई. आर. की कापी उन के दफ़्तर में पर्चा दर्ज होने उपरांत तुरंत भेजनी सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर डी.एस.पीज़, ए.सी.पी. और जगन नाथ, सीनियर असिस्टेंट ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी भी मौजूद थे।

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