कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 31 जुलाई 2021 :कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस, ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हथियार भंडार बल के आस – आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करने और अणअधिकारत बनायीं पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।हुक्मों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में हथियार भंडार बल के आस -आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील परदारथों का प्रयोग करन और अणअधिकारत बनायीं की जा रही हैं, जिस के साथ किसी असुखद घटना के घटने का डर बना रहता है। इस लिए मानवीय जानें और सरकारी जायदाद को बचाने के मंतव्य के साथ हथियार भंडार बल के आस -आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों की इस्तेमाल करो करन और अणअधिकारत बनायीं न करन के लिए तेज़ी के साथ उपराले करें की ज़रूरत है। यह पाबंदी का हुक्म सख्ती के साथ 30 सितम्बर 2021 तक लागू रहेगा।
किरयेदार रखने से पहले थानो में सूचना दर्ज़ करवाने सबंधी
कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,31 जुलाई 2021 – कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुआ, निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन मुकम्मल तौर और पाबंदी लगी हैं कि जब भी कोई मकान मालिक अपनी जगा रिहायश /व्यापारिक मकसद के लिए किराये और देते हैं तो उस समय किरयेदार अपना सही पता नहीं देते और ऐसे कई लोग जुर्म करन के बाद किराये वाली जगा छोड़ कर चले जाते हैं। इस लिए जुर्मों की रोक -थाम के लिए यह ज़रूरी है कि जब भी किसी मकान मालिक ने अपनी कोई जगा किराये पर देनी हो तो वह मालिक मकान ऐसे किरयेदार का पता और विवरण प्राप्त करके अपने इलाको के पुलिस स्टेशन में दे जिससे पुलिस उस की तस्दीक कर सके। यह हुक्म 30 सितम्बर 2021 तक लागू रहेगा।