कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 6 सितम्बर : पंजाब सरकार की तरफ से स्थानिक सरकारें विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्रों में अन -अधिकारत जल स्पलाई और सिवरेज के कुनैकशनें को नियमत करन का विशेष मौका दिया गया है।यह जानकारी देते हुए कमिशनर नगर निगम मलविन्दर सिंह जगी ने बताया कि जो व्यक्तियों के वाटर स्पलाई और सिवरेज के अन -अधिकारत कनैक्शन हैं, उन को ऐसे कनैक्शन एक मुश्त राशि जमा कराने पर नियमत (रेगुलर) करवाने का मौका दिया जायेगा।उन्होंने इस विशेष स्कीम बारे जानकारी देते बताया कि 125 वर्ग गज़ तक घरेलू स्थानों के लिए 100 रुपए प्रति पानी की स्पलाई और 100 रुपए ही प्रति सिवरेज कनैक्शन के (कुल 200 रुपए) वसूले जाएंगे। इसी तरह 125 से 250 वर्ग गज़ तक घरेलू स्थानों के लिए 250 रुपए प्रति पानी की स्पलाई और 250 रुपए ही प्रति सिवरेज कनैक्शन के (कुल 500 रुपए) वसूले जाएंगे। 250 वर्ग गज़ से अधिक क्षेत्र वाली घरेलू स्थानों के लिए 500 रुपए प्रति पानी की स्पलाई कनैक्शन और 500 रुपए ही प्रति सिवरेज कनैक्शन के (कुल 1000 रुपए) वसूले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 250 वर्ग गज़ तक व्यापारिक /शंस्थागत स्थानों के लिए 500 रुपए प्रति पानी की स्पलाई और 500 रुपए ही प्रति सिवरेज कनैक्शन के (कुल 1000 रुपए) वसूले जाएंगे। इसी तरह 250 वर्ग गज़ से अधिक व्यापारिक स्थानों के लिए 1000 रुपए प्रति पानी की स्पलाई और 1000 रुपए ही प्रति सिवरेज कनैक्शन के (कुल 2000 रुपए) वसूले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि फिस जमा कराने बाद में कोई ओर चारजज़ जैसे रोड कटिंग, कनैक्शन फिस और सक्युरिटी आदि नहीं लगेंगे। नोटिफिकेशन से 3महीने अंदर (नोटिफिकेशन तारीख़ 25 अगस्त 2021) कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यदि कोई व्यक्ति 3महीनो के अंदर अंदर कनैक्शन मंज़ूर नहीं करवाता तो कनैक्शन नियमित करवाने मौके उपरोक्त फिस और जुर्माना वसूला जायेगा। यदि कोई वरतोंकार नोटिफिकेशन से 6महीनो के अंदर अंदर कनैक्शन रेगुलर नहीं करवाता तो कनैक्शन काट दिया जायेगा और बकाया यूजर चारजिज़ पर जुर्माना और ब्याज पड़ेगा। वरतोंकार के नाम पर जारी जल स्पलाई और सिवरेज कनैक्शन को मालकी का सबूत नहीं माना जायेगा।
पहले से मंज़ूर कनैक्शन के सम्बन्ध में बकाया के निपटारो बारे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नोटिफिकेशन की तारीख़ के 3महीने अंदर बकाया भुगतानयोग मूल रकम भरता है तो उस से कोई जुर्माना या ब्याज नहीं वसूला जायेगा। यदि नोटिफिकेशन के 3से 6महीने अंदर बकाया बिल और ब्याज भरा जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यदि कोई 6महीने बाद में भी बकाया बिल नहीं भरता तो कनैक्शन काटा जायेगा और जुर्माना और ब्याज दोनों भरने पड़ेंगे।
इस मौके पर अपील की कि यदि अजय तक किसी शहरी ने अपना जल स्पलाई और सिवरेज कनैक्शन रेगुलर नहीं करवाया या भरनयोग मूल रकम नहीं भरी तो वह तुरंत इस स्कीम का लाभ ले।
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