कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 11 जनवरी : ज़िला चयन अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खेरा की हिदायतें पर ज़िले के 11 विधान सभा हलकों से चयन लड़ने वाले उम्मीदवारों की तरफ से मीडिया पर किये जाने वाले ख़र्च पर निगाह रखने के लिए ज़िला स्तर और मीडिया सरटीफिकेशन और मानीटरिंग समिति कायम कर दी गई है|
जिसने अपना काम चयन विवरे के साथ ही चालू कर लिया है। आज समिति के चेयरमैन स. गुरप्रीत सिंह खेरा ने एस सी एम सी केंद्र का दौरा किया और वहां किये जा रहे काम की पड़ताल की। इस मौके पर एस डी एम राजेश शर्मा भी उनके साथ थे। उन्होंने हिदायत की कि सभी उम्मीदवारों की तरफ से मीडिया, जिस में अखबार, रेडियो, टी भी, ई -पेपर और सोशल मीडिया आदि शामिल हैं, पर तीखी नज़र रखी जाये और यदि किसी भी उम्मीदवार का इश्तिहार मिलता है तो उसे उसके चयन खर्च किए में शामिल करने के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत जानकारी दी जाये|
जिससे यह खर्चा उसके चयन खर्च किए में शामिल किया जा सके। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रॉनिकस मीडिया जिस में ई -पेपर और सोशल मीडिया भी शामिल हैं और सोशल मीडिया में इश्तहार देने के लिए एम सी एम सी के पास से परवानगी लेनी ज़रूरी है और इस लिए ज़िला प्रशास्निक कंपलैक्स के कमरा नंबर 218 में पहुँच की जाये। समिति इस की जहाँ सकरपिट देखेगी, वहां इशताहर बनाने और लगाने पर आए खर्च किए की जानकारी ले कर यह आज्ञा देगी और यह सारा ख़र्च उम्मीदवार के चयन खर्च किए में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इस खर्च किए की सारी अदायगी चैक के साथ की जानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अदारा उम्मीदवार की लिखित आज्ञा और समिति की परवानगी से बिना इश्तहार लगा देता है तो उस विरुद्ध एच इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत केस दर्ज करवाया जायेगा। इस के इलावा मतदान से दो दिन पहले पि्रंट मीडिया में लगने वाले इश्तहार भी उक्त समिति से स्वीकृत करवाना है ज़रूरी हैं। शर्मा ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार मूल्य की ख़बर किसी भी मीडिया में लगाता या छपवाता है तो जहाँ उक्त उम्मीदवार के चयन खर्च किए में इस ख़बर का खर्चा शामिल किया जायेगा, वहां चयन कमीशन की वेब -साइट पर उक्त उम्मीदवार का नाम मूल्य की खबरें लगाने वाले उमीदावरों में शामिल करके प्रकाशित किया जायेगा। इस के इलावा उक्त अदारे विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रैस कौंसिल आफ इंडिया और नेशनल ब्राडकास्टिंग स्टैंडर अथारटी को भी पत्र लिखा जायेगा।