मतदान के लिए फ़ोटो वोटर स्लिप के साथ मतदाता शिनाख्ती कार्ड या एक ओर प्रामाणिक दस्तावेज़ होना लाज़िमी -ज़िला चयन अफ़सर

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,12 फरवरी : भारतीय चयन कमीशन की हिदायतें अनुसार अब वोटर केवल फोटो वोटर स्लिप के द्वारा वोट नहीं डाल सकते बल्कि उन के पास वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड (एपिक) या फिर चयन कमीशन की तरफ से निर्धारित 11 शिनाख्ती कार्डों में से कोई एक होना लाज़िमी है। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते ज़िला चयन अफ़सर गुरप्रीत सिंह खेरा ने बताया कि इस बार विधान सभा मतदान -2022 में वोटरों को फोटो वोटर स्लिप के साथ चयन कमीशन की तरफ से जारी वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड प्रयोग वोट डालने के लिए कर सकते हैं।इस के इलावा भारत चयन कमीशन की तरफ से निर्धारित 11 परिवर्तनीे शिनाख्ती कराड में के पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसंस, केंद्र /राज सरकार /पी.ऐस.यू /पब्लिक लिमटिड कंपनियाँ की तरफ से कर्मचारियों को जारी फोटोग्राफ वाला सर्विस शिनाख्ती कार्ड, बैंक /पोस्ट आफिस की तरफ से जारी फोटोग्राफ वाली के पासबुक्क, पैन कार्ड, ऐन.पी.ऐर के अंतर्गत आर.जी.आई की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, काम मंत्रालय की तरफ से जारी सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ वाला पैंशन दस्तावेज़, ऐम.पी. /ऐम.ऐल.ए. /ऐम.ऐल.सी. की तरफ से जारी अधिकारत पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल है।

गुरप्रीत सिंह खेरा ने आगे बताया कि बिल्कुल आर आई वोटरों को पहचान के लिए अपना असली भारतीय के पासपोर्ट पेश करना होगा। उन्होंने बताया कि वोटरों के निर्विघ्न मतदान को यकीनी बनाने के लिए, कमीशन ने आधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वोटर फ़ोटो शिनाख्ती कार्ड के मामलो में, इंदराजों में मामूली अंत्र को नजरअन्दाज किया जाना चाहिए, बशर्ते मतदाता फोटो शिनाख्ती कार्ड द्वारा वोटर की पहचान साबित होती हो।यदि किसी वोटर के पास वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड है जो किसी ओर विधान सभा हलके मतदाता रजिस्ट्रेशन अफ़सर (ई.आर.यो.) द्वारा जारी किया हुआ है, परन्तु अब उस की वोट उस पोलिंग स्टेशन पर है, जहाँ वह मतदान करने आया है, उस का पहला मतदाता शिनाख्ती कार्ड पहचान के लिए प्रामाणिक किया जा सकता है। उस की फोटो आदि के मेल न होने के मामलो में वोटर को 11 परिवर्तनीे फोटो दस्तावेज़ों में से एक पेश करना होगा।उन्होंने बताया कि पहले चयन कमीशन की तरफ से फोटो वोटर स्लिप (पी.वी.ऐस) स्लिप को शिनाख्ती दस्तावेज़ के तौर पर परवानगी दी गई थी परन्तु इस का दुरुपयोग की शिकायतें को ध्यान में रख कर वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड प्रयोग में लाया गया है। उन्होंने कहा कि फोटो वोटर स्लिप को अब भी तैयार जायेगा जिससे इस को वोटरों की जागरूकता के लिए प्रयोग में लिया जा सके। उन्होंने स्पष्ट करते बताया कि वोट डालनेके लिए केवल फोटो वोटर स्लिप शिनाख्ती कार्ड के तौर पर स्वीकृत नहीं की जायेगी।

Check Also

सरकारी सेवाओं का निष्पादन समय पर नहीं करने वाले कर्मियों की जवाबदेही उपायुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 9 सितंबर 2024–डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने जिले के विभिन्न विभागों के …