पब्लिक स्थानों पर सिगरटनोशी करने और खुली सिग्रेट बेचने भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर 26 अप्रैल —-सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह के दिशा -निर्देशों अनुसार सेहत विभाग की तरफ से कोटपा एक्ट को सख्ती के साथ लागू करने समबधी आज दफ़्तर सिवल सर्जन अमृतसर में से ज़िला नोडल अफ़सर ऐन.टी.सी.पी. डा करने महरा की तरफ से एक स्पैशल टीम का गठन किया गया। जिस में डिप्टी ऐम.ई.आई.उ.अमरदीप सिंह, ए.ऐम.उ. राम मेहता,ऐस.आई. बलविन्दर सिंह,दीपक कुमार,रजेश कुमार और मेजर सिंह शामिल थे।

इस टीम की तरफ से मौके पर कार्यवाही करते हुआ शहर के अलग -अलग इलाकों में लगभग 18 तम्बाकू विकरेतावों की जांच की गई, जिस दौरान नया कोट, हरिपुरा,इसलामांबाद,पुतलीघर, माडल टाउन और कोर्ट रोड के इलाकों में 9दुकानदारों और 4जनतक स्थानों पर सिग्रेट नौशी करन वाले लोगों के कुल 13 मौको के ज़ुर्माने चालान किये और ताड़नें की गई।पंजाब सरकार की तरफ से ऐन.टी.सी.पी. के अंतर्गत समूह तम्बाकू विक्रेतावें को चेतावनीं देते हिदायतें जारी की।सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह की तरफ से इस मौके पर जानकारी दी कि यदि कोई भी तम्बाकू विक्रेतें बिना मापदंड वाला तम्बाकू समान इमपोरटिड सिग्रेट) बेचता पाया गया तो उस विरुद्ध धारों 20 के अंतर्गत सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।इस के इलावा पब्लिक स्थानों पर सिगरटनोशी करने और खुली सिग्रेट वेचणें भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध है।

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