सिंथेटिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 19 अक्टूबर 2022 –पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट अमृतसर परमिंदर सिंह भंडाल, जिला अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों के परिसर के भीतर दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुड़ियों को फूंकने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक के दरवाजों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक जारी कर दी गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डोरियां सूती धागे की बजाय सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी होती हैं जो बहुत मजबूत, अघुलनशील और अटूट होती हैं।

उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक दरवाजा उड़ते समय पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है। यहां तक ​​कि साइकिल और स्कूटर चालकों के गले-कान काटने, उड़ते पंछी फंसने और उनकी मौत की भी कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा इस दरवाजे में फंसे पक्षियों की पेड़ों पर लटकने से मौत होने से पर्यावरण भी दुर्गंध से प्रदूषित हो रहा है। इस प्रकार यह सिंथेटिक/प्लास्टिक का दरवाजा जब पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है। इस दरवाजे के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसलिए यह प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यह आदेश 16 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा।
=============—

Check Also

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नामी डेयरियों पर कसा शिकंजा

मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा: सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कोर कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 22 …