अमृतसर विकास प्राधिकरण, पुडा ने अनाधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अनधिकृत कॉलोनियों का काम रोका

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 15 जून; पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य प्रशासक पूडा अमृतसर दीपशिखा शर्मा आईएएस, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबेरॉय के दिशा निर्देश में पुड्डा नगर नियोजक गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में अजनाला रोड स्थित ग्राम हरसा छिना (दाहिनी ओर) टी.आर. विला रिज़ॉर्ट के सामने बिल्डिंग सभी आधिकारिक वाणिज्यिक निर्माण कार्य को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि इन कॉलोनियों के मालिकों को कभी-कभी कॉलोनियों को नियमित करने और पुड्डा के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने इसे अनदेखा कर दिया और पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत सरकारी नियमों का उल्लंघन किया ।

जिसने पिछले महीने अवैध निर्माणों को गिराना जारी रखा।जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 19 कॉलोनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एसएसपी ग्रामीण, अमृतसर को निबंधन के लिए लिखा जा चुका है और अब तक 7 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 19 कॉलोनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एसएसपी ग्रामीण, अमृतसर को निबंधन के लिए लिखा जा चुका है और अब तक 7 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

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