राष्ट्रीय लोक अदालत में 19833 मामलों का निपटारा किया गया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 9 सितम्बर 2023–पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्देशन में, हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला और सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर और रशपाल सिंह, सिविल जज- सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के प्रयासों से आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में भी स्थापित की गई थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक, बैंक, भूमि विवाद, घरेलू विवाद एवं लगभग सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए, जिला अदालतों, अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 31 बेंचों का गठन किया गया था।

जिनमें से अमृतसर कोर्ट की 23 बेंच, स्थाई लोक अदालत की 1 बेंच, लेबर कोर्ट की 1 बेंच, कंज्यूमर कोर्ट की 1 बेंच और अजनाला की 3 बेंच और बाबा बकाला साहिब तहसील की 2 बेंच लगाई गईं। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों द्वारा अपने स्तर पर 12 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। इसके साथ ही पुलिस विभाग द्वारा महिलान परामर्श विक्रय में पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु 04 बैंच भी स्थापित की गयीं।इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा कुल 29284 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 19833 मामलों का आपसी राजीनामा से निपटारा किया गया।इस दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा ने लोगों को लोक अदालत के महत्व के बारे में जानकारी दी।लोक अदालत में दोनों पक्षों के राजीनामा के तहत फैसला होता है। जन अदालतों के माध्यम से सस्ता एवं त्वरित न्याय मिलता है। लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. दोनों पक्षों के बीच प्यार बढ़ता है ।

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