कल्याण केसरी न्यूज़,अमृतसर 20 सितम्बर ; डिप्टी कमिश्नर-कम-कार्यकारी मजिस्ट्रेट अमृतसर, अमित तलवार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, अमृतसर जिले की सीमा के भीतर कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद धान के अवशेषों में आग लगा दी और इसे पूरी तरह से जला दिया । उन्होंने कहा कि धान की कटाई ज्यादातर पम्बाइन मशीनों से की जाती है और धान का डंठल धान में ही रह जाता है। बाद में पराली को जला दिया जाता है. कभी-कभी धान के अनाज को नष्ट करने के उद्देश्य से लगाई गई आग से पड़ोसी फसलों, घरों, पेड़ों, जानवरों आदि को भी खतरा हो जाता है, जिससे बहुत अधिक संपत्ति/जीवन की हानि होती है।
इसके अलावा पृथ्वी के कई तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, लोगों का जीवन प्रभावित होता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए धान के पुआल को आग लगाकर जलाने से रोकना अत्यंत आवश्यक है तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आम लोगों के लिए आवश्यक है। यह आदेश एकतरफ़ा पारित किया गया है । यह आदेश 14 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा ।