कल्याण केसरी न्यूज़,अमृतसर 11 अक्टूबर 2023–पंजाब के कृषि मंत्री मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर सीनियर, गुरुमीत सिंह खुडियन द्वारा दिए गए निर्देश के तहत। जतिंदर सिंह गिल ने अम्मितसर जिले में उर्वरक आपूर्ति कंपनियों के प्रतिनिधियों और उर्वरक के थोक वितरकों के साथ बैठक की और निर्देश जारी किए कि कोई भी उर्वरक बेचने वाली कंपनी/डीलर/वितरक को उर्वरकों की बिक्री के साथ अनावश्यक रूप से कृषि आदानों को टैग नहीं करना चाहिए और किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूलना चाहिए और उर्वरकों की कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
उन्होंने किसानों से अपील की कि फसलों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की सिफारिश या संबंधित कृषि अधिकारियों की सलाह के अनुसार ही पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कृषि जहर दें।मुख्य कृषि अधिकारी ने अमृतसर जिले के सभी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उर्वरक डीलरों और सहकारी समितियों की लगातार जांच करें औरयदि कोई व्यक्ति या उर्वरक विक्रेता या सहकारी समिति किसानों से उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलता है या अनावश्यक कृषि सामग्री को उर्वरक के साथ टैग करता है या उर्वरक की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।डॉ गिल ने कहा कि इस संबंध में अमृतसर जिले के कृषि विभाग द्वारा छापेमारी के लिए एक विशेष उड़नदस्ता का गठन किया गया है, जो लगातार जिले में जांच कर रहा है।