कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 07 मार्च: -शेष पात्र केशधारी सिख मतदाताओं के लिए सरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए शनिवार, 9 मार्च और रविवार, 10 मार्च को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक विशेष अभियान शुरू करके। पंजीकरण किया जाएगा । इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त घनशाम थोरी ने कर्मचारियों को घर-घर जाकर वोट दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे । जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से सरूमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए अधिक से अधिक मतदान कराने का निर्देश दिया है। शनिवार 9 मार्च एवं रविवार 10 मार्च को प्रातः 10-00 बजे से सायं 04-00 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित करें। उन्होंने कहा कि केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक निबंधन कराया जाये. इस प्रयोजन के लिए 21.10.2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को पात्र माना जाएगा।
थोरी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी विशेष शिविर की तिथि और समय के अनुसार अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे और प्राप्त होने वाले फॉर्म (केसाधारी सिखों के लिए) का साइड-बाय-साइड सत्यापन करेंगे (नियम 3 (1))। ऐसे प्रत्येक फॉर्म पर आवेदक की एक हालिया रंगीन तस्वीर (स्वयं सत्यापित) लगाई जाएगी और आवेदक के पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ संलग्न की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फॉर्म का सत्यापन करने के लिए विधानसभा की मतदाता सूची से आवेदक का नाम, संबंधित आवेदक का मकान नंबर औरवोटर कार्ड नंबर बीएलओ आपके सत्यापन रिपोर्ट में फॉर्म पर लिखा जाना है जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज है, उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन करने की जरूरत नहीं है । जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। इस प्रकार जब आप नं. बनाते हैं। 6 का वेरिफिकेशन करेंगे तो गुरुद्वारा वोटर लिस्ट फॉर्म का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा । उन्होंने बताया कि विशेष शिविर के दिन एवं उसके बाद प्रत्येक दिन (दैनिक आधार पर) प्रत्येक पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा मतदान केन्द्रों के प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी से प्रतिदिन संवाद करेगा तथा बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर प्राप्त करेगा। होय प्रपत्र एकत्रित करेंगे तथा ग्रामवार अपना रजिस्टर संधारित करेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (नियम 3(1)) से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन के बाद संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से एकत्र किया जाएगा, जहां ऐसे प्रपत्र निर्वाचन कानूनगो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। और चुनाव सेल कर्मचारी। बोर्ड चुनावों को निर्वाचन क्षेत्र-वार वितरित किया जाएगा और इस कार्यालय की अधिसूचना के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा।