31 मई और 1 जून को अखबारों में छपने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए भी मंजूरी अनिवार्य है

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 30 मई, 2024-उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी घनशाम थोरी ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही रेडियो-टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार/विज्ञापन पर भी रोक रहेगी लेना यह प्रतिबंध एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर भी लागू होगा।उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 30 मई को शाम 6 बजे के बाद रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस या पहले से रिकॉर्ड किए गए एसएमएस संदेशों सहित किसी भी अन्य माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा क्या राजनीतिक विज्ञापन दिया जाएगा, जो चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आता है।उन्होंने कहा कि 23 मई, 2024 को मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा जारी चुनाव प्रक्रिया के अंतिम 48 घंटों की ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ के अनुसार, चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होते ही कोई भी टी.वी., रेडियो, सोशल मीडिया चैनल किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापन या समान कार्यक्रम नहीं चलाएंगे।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवार 31 मई, 2024 और 1 जून, 2024 को प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की मंजूरी के बाद ही अपने विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले में कार्यरत मीडियाकर्मियों/मीडिया हाउसों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग के उक्त निर्देशों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एवं 126ए के तहत निर्धारित सीमाओं का पूर्णतः अनुपालन करें।

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