ईटीओ ने 44 बच्चों को शिक्षा के लिए 4 हजार रुपये प्रति माह की सहायता राशि के चेक वितरित किए

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 30 अगस्त 2024 –कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज 44 जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए 4 हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक बच्चे को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा के लिए समर्थन दे रही है और आज मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई अमृतसर ने जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह का लाभ देने का निर्णय लिया है प्रायोजन योजना प्रति माह लाभ देना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधवाओं, तलाकशुदा परिवारों के बच्चे, अनाथ जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता किसी जानलेवा बीमारी के शिकार हैं, ऐसे परिवार जो आर्थिक और शारीरिक रूप से अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं चयनित है।

उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को इस योजना से जोड़कर आर्थिक लाभ दिया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।ईटीओ ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय बनाये जा रहे हैं। जहां बच्चों को निजी स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब राज्य शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन होगा। एस: ईटीओ ने आज जरूरतमंद बच्चों को 19.32 लाख रुपये के चेक वितरित किये। गौरतलब है कि इस राशि में कुछ राशि लंबित मामलों की बकाया थी जिसे आज वितरित कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने कहा कि जो बच्चे पीएम केयर योजना के तहत पंजीकृत हैं, जो बच्चे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार संरक्षण और देखभाल के तहत आते हैं, जैसे बाल मजदूर, बाल विवाह के शिकार बच्चे। एचआईवी में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बच्चे, दुर्व्यवहार या शोषण से पीड़ित बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे,लेकिन जो लोग स्कूल जा रहे हैं वे जरूरी दस्तावेज लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बशर्ते कि इन परिवारों की वार्षिक आय 72,000 (ग्रामीण क्षेत्र और 96,000 शहरी क्षेत्र) से अधिक न हो। उपायुक्त ने कहा कि ये परिवार योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवश्यक दस्तावेजों जैसे बच्चे का आधार कार्ड, स्कूल से सत्यापित रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरपंच और पार्षद से सत्यापित रिपोर्ट के साथ फॉर्म भर सकते हैं।उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए वे जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, जिला प्रशासनिक परिसर, दूसरी मंजिल कमरा नंबर 238 से संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाया जायेगा तथा लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक भी किया जायेगा।

इस अवसर पर सहायक कमिश्नर जनरल गुरसिमरन कौर, सहायक कमिश्नर मैडम सोनम, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदीप कौर, बाल कल्याण समिति के सदस्य एडवोकेट मनार्जन शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तरूणजीत सिंह, मैडम नेहा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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