24 दिसम्बर को लगेगी नैशनल लोक अदालतः अमरदीप सिंह बैंस

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 28 अक्टूबर 2024: पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ अमरेंद्र सिंह ग्रेवाल, माननीय जिला और सैशन्ज़-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के नेतृत्व में और अमरदीप सिंह बैंस सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के प्रयासों से इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 24 दिसंबर 2024 को आयोजित होने जा रही है। जिसमें पारिवारिक मामले (जैसे पति-पत्नी विवाद), चेक बाउंस मामले, बैंक मामले, फाइनेंस कंपनी-बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली-पानी बिल आदि मामले दाखिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस बार लोक अदालत में राजीनामा के लिए हजारों मामले रखे गये हैं। साथ ही में सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/ राजीनामा के माध्यम से निपटाना है, जिससे दोनों पक्षों के धन और समय की बचत हो और उनकी आपसी दुश्मनी भी कम हो। गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर विभिन्न अदालतों में लंबित सभी मामले लोक अदालत में निर्णय के लिए शामिल किए जाते हैं। जो विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चलते, उनमें भी लोक अदालत में आवेदन देकर राजीनामा कराया जा सकता है। लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत अजनाला और बाबा बकाला में भी आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर सहायक कमिश्नर गुरसिमरनजीत कौर, डी.एस.पी. कुलदीप सिंह, बार काउंसिल अध्यक्ष प्रदीप सैनी, स्वराज ग्रोवर, जेएस ढिल्लों उपस्थित रहे।

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