कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 31 दिसंबर 2024: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मजीठा रोड पर गांव नाग कलां में एडीए के रेगुलेटरी विंग द्वारा पुलिस स्टेशन मजीठा और पुलिस स्टेशन कत्थूनंगल की,क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स के सामने बन रही अनधिकृत कॉलोनी (एक्सटेंशन) और अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव पखरपुरा में बन रही नई अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में होने वाले विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव नाग कलां और गांव पखरपुरा में विकास किया जा रहा है।
नई अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम बंद करने को कहा गया है और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।जिसके तहत कुल 14 क्लोनर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है. इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिला अमृतसर के अंदर विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रोकने और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रही हैजिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे उन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कॉलोनी के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी अनुमति अवश्य लें, जिससे उनकी संपत्ति का नुकसान न हो उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनता।