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प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा योजना (ईसीसीई) के तहत स्कूलों को पंजीकृत करने के निर्देश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जून 2025:बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है। यह जानकारी देते हुए श्रीमती मीना देवी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अमृतसर ने बताया कि पंजाब राज्य में 3-6 साल के बच्चों के लिए ईसीसीई के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जिन स्कूलों ने अभी तक अपने स्कूलों को पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए 31 जून तक अपने स्कूलों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। यह पंजीकरण जिला कार्यक्रम अधिकारी, अमृतसर, 24, मजीठा रोड, अमृतसर में होगा। विभागीय निर्देशों के अनुसार अपंजीकृत संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण अनिवार्य करवाने के लिए तुरंत जिला कार्यक्रम अधिकारी अमृतसर या संबंधित ब्लॉक के सी.डी.पी.ओ. से ​​संपर्क करें और आवेदन पत्र नंबर-1 प्राप्त करें। पंजीकरण के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी अमृतसर या संबंधित ब्लॉक के सी.डी.पी.ओ. से ​​संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिले के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी। यदि कोई निजी स्कूल/संस्था/प्ले-वे स्कूल नीति के मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

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