सेफ स्कूल वाहन नीति को सख्ती से लागू किया जाए– डिप्टी कमिश्नर

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 20 अगस्त 2025: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सेफ स्कूल वाहन नीति को सख्ती से लागू किया जाए।
डिप्टी कमिश्नर ने जिला बाल सुरक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल बसों में नीति के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्कूल प्रबंधन से संपर्क करके इस नीति को लागू करवाएं और हर स्कूल से उनके वाहनों की जानकारी संबंधी हलफनामा (एफिडेविट) अवश्य लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों और ऑटो की जांच को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए और सभी इंडिकेटर ठीक तरह से काम कर रहे हों। उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड स्कूल बसों / ऑटो के चालान किए जाएं। हर बस में ड्राइवर यूनिफॉर्म में हो, ड्राइविंग लाइसेंस और हेल्पर भी होना चाहिए – यह सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने जिला निवासियों से अपील की कि यदि कोई स्कूल वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दे, तो हेल्पलाइन नंबर 1098 पर इसकी जानकारी दें ताकि उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके।
डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल अधिकारियों से कहा कि वे स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्लोगन लेखन, पेंटिंग, क्विज जैसे मुकाबले करवाएं ताकि बच्चों में ट्रैफिक नियमों को लेकर समझ विकसित हो।
डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और उनके माता-पिता को भी जागरूक किया जाए कि यदि कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो माता-पिता को भी तीन साल तक की सजा हो सकती है।
बैठक के दौरान एसीपी ट्रैफिक श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जुलाई महीने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 15,435 चालान कर ₹23 लाख 23 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि काली फिल्म लगाने वालों के 450 चालान, बिना हेलमेट के 1584, बिना सेफ्टी बेल्ट के 368, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 52, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाने पर 167, मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना पर 3, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 7, तेज रफ्तार पर 1, व्यावसायिक उपयोग पर 1, प्रेशर हॉर्न पर 2, ट्रिपल राइडिंग पर 281, रेड लाइट जंप पर 619, ट्रैफिक इशारे की अवहेलना पर 2273, गलत पार्किंग पर 6253, टोइंग वाहनों के 1090 चालान, सिगरेट पीते हुए वाहन चलाने पर 1, बिना इंश्योरेंस के 91, नो एंट्री उल्लंघन पर 2, बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के 48, बिना नंबर प्लेट के 337, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 1681, खतरनाक ड्राइविंग पर 65, ओवर हाइट पर 1,ज़ेब्रा क्रॉसिंग उल्लंघन पर 38, मालवाहक गाड़ी में सवारियों की ढुलाई पर 1, ड्राइवर बिना यूनिफॉर्म के 4, बिना रूट परमिट स्कूल वाहन पर 1, बुलट पटाखा पर 6, ओवरलोडेड स्कूल वाहन के 2, अन्य अपराधों के 6 चालान कर जुर्माना वसूला गया।
इस बैठक में रीजनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी श्री खुशदिल सिंह, एडीटीओ मैडम शालू अर्चन, नेशनल हाइवे के इंजीनियर श्री योगेश यादव, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी श्री तरनजीत सिंह, श्री अरविंदर भट्टी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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