पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत लोग 31 अगस्त तक बिना ब्याज और जुर्माने के पिछले वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 28 अगस्त 2025: शहरवासियों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार ने लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ करते हुए एक वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने का अवसर प्रदान किया है, जिसकी अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।
आज दिनांक 28 अगस्त 2025 को नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, नगर निगम अमृतसर के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग, सीएफसी केंद्र और ज़ोनल कार्यालय 30 और 31 अगस्त 2025 को सामान्य कार्य दिवसों की तरह खुले रहेंगे, ताकि लोग इस स्कीम का भरपूर लाभ उठा सकें।
कमिश्नर शेरगिल ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2013-14 से अब तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की माफी हेतु यह स्कीम शुरू की थी। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में रोज़ाना कैंप लगाकर नागरिकों को इसका लाभ दिलाया जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स विभाग, सीएफसी केंद्र और ज़ोनल कार्यालय 30 और 31 अगस्त को सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।
कमिश्नर शेरगिल ने शहरवासियों से अपील की कि वे ब्याज और जुर्माने की माफी का लाभ इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अवश्य उठाएं। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए दी जा रही रिबेट की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, इसलिए इसका भी समय रहते लाभ लिया जाए।

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