बिना लाइसेंस के रखने/बेचने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बेचने पर प्रतिबंध
विशेषज्ञ डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा की दुकानों पर बेचने पर प्रतिबंध
कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 13 नवंबर 2025: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जालंधर जिले की सीमा में आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन रखने/बेचने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने और विशेषज्ञ डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा की दुकानों पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले 2 महीने तक लागू रहेगा।
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र