श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित अमृतसर जिले से होकर गुजरने वाले नगर कीर्तन के कारण लगाया गया प्रतिबंध — अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 19 नवंबर 2025: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि 20 और 21 नवंबर 2025 को गुरदासपुर से मेहता चौक के रास्ते जिला अमृतसर में प्रवेश करने वाले नगर कीर्तन के मार्ग के दोनों ओर स्थित शराब के ठेके, आहाते, पान-बीड़ी-तंबाकू-सिगरेट से संबंधित दुकानें तथा अंडा, मीट/मछली की दुकानें बंद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन 20 नवंबर को गुरदासपुर जिले से श्री आनंदपुर साहिब के लिए सजाया जा रहा है। यह नगर कीर्तन 20 नवंबर को मेहता चौक से बाबा बकाला साहिब, रईया, जंडियाला गुरु, गोल्डन गेट, राम तलैया चौक, घीओ मंडी, गुरुद्वारा शहीदां साहिब से होता हुआ डेरा बाबा भूरी वाले पहुंचेगा।
21 नवंबर को यह नगर कीर्तन यहाँ से शुरू होकर श्री शहीद गंज साहिब, गिलवाली गेट, हकीमां गेट, खजाना गेट, झब्बाल रोड से होता हुआ गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब के लिए रवाना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर कीर्तन के इन मार्गों के आसपास स्थित शराब ठेकों, आहातों, पान-बीड़ी-तंबाकू-सिगरेट आधारित दुकानों तथा अंडा-मीट/मछली की दुकानों को इन दिनों खोलने और संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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