
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 12 दिसंबर 2025: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत ए.डी.ए. के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आई.ए.एस. और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत, पी.सी.एस. के आदेशों की पालना करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख की अगुवाई में थाना कंबो के पुलिस अधिकारियों के सहयोग से ए.डी.ए. के रेगुलेटरी विंग द्वारा तहसील अमृतसर-2 के गांव नंगली, मुरादपुरा और बल्लखुर्द में अमृतसर–फतेहगढ़ चूरियाँ रोड पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन कॉलोनियों को ढहा दिया गया।
रेगुलेटरी विंग ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने हेतु सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव नंगली और बल्लखुर्द में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1955 के तहत नोटिस जारी कर कार्य रुकवाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन अवैध कॉलोनियों के मालिक सरकारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे और पुड्डा व संबंधित विभागों की मंज़ूरी के बिना कॉलोनियाँ विकसित कर रहे थे।
इसके अलावा, गांव मुरादपुरा में द अर्बन हाईट्स (एजीएम हाईट्स प्राईवेट लिमिटेड) नाम से विकसित अवैध कॉलोनी को पहले भी ढहाया गया था, परंतु कॉलोनाइज़र द्वारा दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसके चलते अब नए किए गए विकास कार्यों को फिर से ढहा दिया गया है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पापरा एक्ट-1955 की 2024 संशोधन अनुसार 5 से 10 वर्ष तक की सज़ा तथा 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसी कारण उक्त कॉलोनियों के अंतर्गत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनाइज़रों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस विभाग को रेवन्यू रिकॉर्ड के आधार पर पत्र लिखा जा रहा है। विभाग अब तक कुल 47 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई कर चुका है, जिनका विवरण जन-सूचना हेतु अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इसके अलावा 33 अवैध कॉलोनियों को काटने वाले कॉलोनाइज़रों और अवैध निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु पुलिस विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही पापरा एक्ट के आधार पर इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री या बिक्री संबंधी दस्तावेज़ दर्ज न करने हेतु संबंधित तहसीलदार तथा किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन न जारी करने हेतु पीएसपीसीएल को भी लिखा जा चुका है।
विभाग ने बताया कि वे समय-समय पर ज़िला अमृतसर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और निर्माणों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कार्य रुकवाते हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित थाना अधिकारियों को निर्देशित करते हैं।
ए.डी.ए. के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की कि वे उन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जिनकी मंज़ूरी पुड्डा विभाग से नहीं है, कॉलोनी की पुड्डा द्वारा जारी मंज़ूरी अवश्य माँगें और अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों की सूची अवश्य देख लें, ताकि उनकी धन-संपत्ति का नुकसान न हो और भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि ज़िले में कहीं भी कोई निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुड्डा विभाग से सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली जाएँ।
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