नगर कीर्तन मार्ग पर तंबाकू, सिगरेट, शराब और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश केवल खानापूर्ति

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 24 अक्टूबर 2026: नगर कीर्तन के रास्ते से शराब, सिगरेट, तंबाकू और मांस की दुकानें बंद रखने का जिला प्रशासन का आदेश केवल खानापूर्ति है। जिस रास्ते से नगर कीर्तन निकालेगा उसके साथ वाले मोहल्ले बाजार में शराब खुलेआम बिकेगी। उक्त शब्दों का प्रगटावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रो. लक्ष्मीकांता चावला ने जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में किया।
प्रो. चावला ने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि बंद करने हैं तो नगर कीर्तन की पूर्व संध्या से ही सारे ठेके बंद कर दिए जाते और शोभायात्रा का आयोजन करने वालों को यह लिखित घोषणा करनी चाहिए कि इस आयोजन में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर, मांस खाकर नहीं आएगा। पिछले सप्ताह भी विजयादशमी के दिन रावण को जलाने के बाद शहर के ठेकों पर पिछले दिनों से भी ज्यादा भीड़ लगी थी और ऐसा लगता था जैसे बहुत से लोग रावण को जलाकर खुशी या गमी में नशा करने के लिए आए हैं।
डिप्टी कमिश्नर का यह आदेश कितना प्रभावी होगा मैं नहीं जानती पर पीने पिलाने वालों की सुविधा का प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है।

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