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डी.एल.एस.ए. अमृतसर द्वारा माधव विद्या निकेतन स्कूल में “सुरक्षित बचपन अभियान” के तहत जागरूकता सेमिनार आयोजित


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 28 अक्टूबर 2026: माननीय श्रीमती जतिंदर कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.), अमृतसर के दिशा-निर्देशों के तहत श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, डी.एल.एस.ए. अमृतसर द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को माधव विद्या निकेतन स्कूल, अमृतसर में “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया।
इस सेमिनार में न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियरों (पी.एल.वी.) ने भाग लिया। इस अभियान की पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए जिला मुख्यालय तथा उपमंडल अजनाला और बाबा बकाला साहिब में तैनात न्यायिक अधिकारियों की टीमों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।
सेमिनार के दौरान बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012 के प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान करने, अनुचित व्यवहार को समझने, दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने तथा विश्वसनीय वयस्कों और संबंधित अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई।
विद्यार्थियों को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें अनुचित स्पर्श या व्यवहार के लिए स्पष्ट रूप से “नहीं” कहने, असुरक्षित स्थिति से दूर हटने और तुरंत किसी विश्वसनीय वयस्क को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि दुर्व्यवहार को गुप्त न रखा जाए और जब भी कोई बच्चा खतरा महसूस करे या असहज स्थिति में हो, तो बिना किसी डर के समय पर सहायता प्राप्त करे।
सेमिनार के दौरान अभिभावकों के मार्गदर्शन, बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए परिवार, स्कूल और समाज की साझा जिम्मेदारी को भी उजागर किया गया।
विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने और अपनी चिंताओं की सूचना देने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों—बाल हेल्पलाइन 1098, कानूनी सेवाएं हेल्पलाइन 15100 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930—के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस पहल का उद्देश्य बच्चों को व्यावहारिक सुरक्षा संबंधी जानकारी देकर सशक्त बनाना, पोक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना तथा ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें।
डी.एल.एस.ए. अमृतसर शैक्षणिक संस्थानों और समाज में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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