हथियारों का नया लाईसैंस बनवाने पर डोप टैस्ट होगा जरूरी


जालन्धर
: जिलें में लाईसैंसी हथियारों का दुरुपयोग रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो अपने अस्लों का लाईसैंस नया बनाने के लिए या रि नियूं करवाने के लिए अप्लाई करेगा उसका लाजि़मी तौर पर डोप टेस्ट होगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधीश जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार यह आदेश नये लाईसैंस लेने वाले लोगों पर लागू होगा। उन्होने कहा कि इसका मुख्य  उदेश्य लाईसैंस वाले हथियारों का नशो के आदि लोगों की तरफ से किया जाने वाले दुरुपयोग को रोकना है जिससे लोगों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाया जा सके।

उन्होने कहा कि डोप टेस्ट जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जायेगा जिस से सबन्धित निर्देश जारी की जा चुकीं हैं।

उन्होने कहा कि डोप टेस्ट को विश्वसनीय बनाऐगा कि अस्लो के लाईसैंस का प्ररारधी किसी भी तरह के नशें का आदि तो नहीं है।

उन्होने कहा कि डोप टैस्ट के पास होने पर ही किसी भी व्यक्ति का लाईसैंंस नया या रि-न्यू किया जायेगा। इस से सबन्धित मध्य आरमज़ एक्ट १९५९ और रूल २०१६ में शामिल है। जिस के अंर्तगत हथियार लेने वाले व्यक्ति का फार्म एस.३ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डोप टैस्ट लेने के उपरांत सर्टीफिकेट को जारी किया जायेगा।

यहाँ वर्णनयोग है कि पंजाब में बड़ी संख्या में लोगों के पास अस्लो के लाईसैंस हैं और जिससे राज्य सरकार हथियार धारकों और नाजायज अस्ले पर कडी निगाह रख रही है जिससे लोगों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाया जा सके।

Check Also

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव: नामांकन भरने के अंतिम दिन तक जिला परिषद के लिए कुल 114 और पंचायत समितियों के लिए 745 नामांकन दाखिल

5 दिसंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *