कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 4 दिसंबर 2025: पंजाब राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर, मोहाली और माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ के निर्देशों अनुसार, श्रीमती जतिंदर कौर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-cum-चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, अमृतसर की अगुवाई में इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 12 और 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जा रही है।
इसकी सफलता के लिए श्री अमरदीप सिंह बैन्स, न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और जिला निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इनमें पारिवारिक मामले (जैसे पति-पत्नी के आपसी विवाद), चेक बाउंस के केस, ज़मीन संबंधी मामले, बैंक संबंधी मामले, वित्त एवं बीमा कंपनियों के मामले, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि विवाद, बिजली और पानी के बिल आदि प्रकार के मामलों को लोक अदालत में लगाया जा सकता है।
बताया गया कि इस बार की लोक अदालत में हज़ारों मामलों को समझौते/राज़ीनामे के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए मामलों को इसमें भेजने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए।
साथ ही आम जनता को संदेश दिया गया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते/राज़ीनामे के माध्यम से न्यायिक मामलों का निपटारा करना है, ताकि दोनों पक्षों का धन और समय बच सके तथा आपसी वैर-विरोध भी कम हो सके। गंभीर प्रकार के आपराधिक मामलों को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के लंबित मामलों को लोक अदालत में शामिल किया जा सकता है। जो विवाद अदालत में लंबित न हो, उसे भी लिखित आवेदन देकर लोक अदालत में राज़ीनामे हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
लोक अदालत में केस लगवाने के इच्छुक व्यक्ति—यदि मामला अदालत में विचाराधीन है—तो संबंधित अदालत के न्यायाधीश को, और यदि विवाद अदालत में विचाराधीन नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को लिखित आवेदन के ज़रिए निवेदन कर सकते हैं।
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