जालन्धर : भारतीय चुनाव अयोग की तरफ से शाहकोट उप-चुनाव को देखते हुए जालंधर जिले की में 28 मई को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के अंतर्गत छुट्टी का ऐलान किया गया है।
जिला चुनाव अधिकारी जालन्धर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि मतदान वाले दिन सभी सरकारी स्ंस्थानों,बैंकों,व्यापारिक और औद्योगिक संस्था जिस में दुकान भी शामिल हैं, में काम करने वाले आधिकारियों,कर्मचारियों,कामगारों को छुट्टी होगी जिससे वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी व्यापारिक संसथान , औद्योगिक क्षेत्र या संस्था में काम करने वाला व्यक्ति जोकि शाहकोट क्षेत्र का वोटर हो अपनी वोट के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा और इस दिन की छुट्टी के विरुद्ध उसकी वेतन में किसी किस्म की कटौती नहीं की जा सकेगी।
उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निजी संस्थानों,व्यापारिक स्ंसथानों या उद्योगिकों के मकान मालिकों की तरफ से अपने के अंतर्गत काम करते हुए आधिकारियों /कर्मचारियों /कामगारों को वोट डालने के लिए छुट्टी नहीं दी जाती तो उसे जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति शाहकोट क्षेत्र का वोटर है परन्तु वह क्षेत्र से बाहर स्थित किसी संस्था में काम करता है तो भी उसे वोट डालने के लिए छुट्टी मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन कार्यकर्ता और डेली वेज पर काम करने वालों को भी 28 मई की छुट्टी के साथ-साथ वेतन भी मिलेगा।